1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट से ही सभी दस्तावेज बनेंगे, 10वीं की मार्कशीट की प्रूफ नहीं होगी।

2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ होंगे। अब तक 10वीं की मार्कशीट प्रमाण की गई है, लेकिन इस नए निर्णय के अनुसार, छात्रों को उनकी पहचान सिर्फ उनके जन्म प्रमाण पत्र से ही करनी होगी। जानें इस नए निर्णय के बारे में और अपने बच्चे के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों को सुनिश्चित करें।

1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट से ही सभी दस्तावेज बनेंगे, 10वीं की मार्कशीट की प्रूफ नहीं होगी।
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अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों का मुख्य प्रमाण होगा। इस समय तक, हम स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरी, विवाह, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, और संपत्ति रजिस्ट्रेशन जैसे कई कार्यों के लिए 10वीं की मार्कशीट को प्रमाण मानते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार, इन सभी कार्यों के लिए अब बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।

11 अगस्त 2023 को, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 1969 एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से यह नया नियम पूरे देश में लागू हो गया। इस बदलाव की सूचना गुरुवार को भोपाल से आई जनगणना कार्य निदेशालय की सहायक निदेशक, रेनसी रेजी ने एक दिवसीय कार्यशाला में कलेक्टर सभाकक्ष में दी। इसमें पोर्टल के लॉन्चिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भी चर्चा की गई, जिसमें जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के बारे में जानकारी भी दी गई।