"दो विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक:बंगाल गवर्नर का आरोप,, राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा लेटर!

बंगाल के गवर्नर ने आरोप लगाया है कि वह दो विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक था। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 188 का भी हवाला दिया गया है। यह घटना राजनीतिक विवाद को उजागर करती है और राज्यपाल के संविधानिक अधिकारों पर सवाल उठाती है। इसे लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने गहराई से विचार किया गया है, जिससे राज्य की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठते हैं। यह मुद्दा सार्वजनिक रूप से चर्चा में है और संविधानीय संरचना के महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है।

"दो विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक:बंगाल गवर्नर का आरोप,, राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा लेटर!
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"दो विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक:बंगाल गवर्नर का आरोप

पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए उपचुनावों में विजयी होकर TMC विधायकों को शुक्रवार (5 जुलाई) को स्पीकर बिमान बनर्जी ने शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम को बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने असंवैधानिक घोषित किया और इस संबंध में राष्ट्रपति मुर्मू को एक पत्र भी लिखा। गवर्नर आनंद बोस ने संविधान के आर्टिकल 188 का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर बताया कि विधायकों की शपथ देने का कार्य डिप्टी स्पीकर को सौंपा गया था। संविधान और परंपराओं के अनुसार, राज्यपाल को शपथ दिलाने का अधिकार होता है।

TMC विधायक सांयतिका ने बयान दिया कि गवर्नर के द्वारा दी गई देरी की वजह से वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा करने में असमर्थ रहे। उनका कार्यकाल छोटा होने के कारण, समय की महत्वता भी उजागर होती है।

आर्टिकल 188 के तहत, राज्यपाल के अधिकार और उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठा है, जो इस मामले को संविधानीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। अत: यह मामला राजनीतिक और संविधानिक विवाद के केंद्र में है, जो राज्य की संवैधानिकता और शासनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

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